पलामू जिले के माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-05, डालटनगंज, ने एस.टी. नंबर 29/2015, तरहसी थाना कांड संख्या 40/2014, दिनांक 11.07.2014, धारा 304 (बी) भारतीय दंड संहिता में आज, दिनांक 18.01.2025 को अपना फैसला सुनाया।
अदालत ने अभियुक्त पच्चु साव, पिता- गणेश साव, निवासी- परसाई, थाना- तरहसी, जिला- पलामू को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष कठिन कारावास की सजा सुनाई है।
मामले का सारांश:
वादी रघु साव, पिता- स्व. बोधी साव, निवासी- गोईन्दी, थाना- तरहसी के लिखित आवेदन पर यह मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया था कि वादी की पुत्री मुन्ती देवी को अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।
कांड का अनुसंधानकर्ता:
इस मामले की जांच स०अ०नि० हरिराम पासवान, तरहसी थाना, पलामू द्वारा की गई थी। उनके सटीक और निष्पक्ष अनुसंधान के परिणामस्वरूप यह सजा संभव हो सकी।
पलामू पुलिस समाज में दहेज प्रथा के विरुद्ध अपनी कड़ी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए लोगों से अपील करती है कि दहेज से संबंधित किसी भी अपराध की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।
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