प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों का रोका जायेगा वेतन, नियम 2016 के तहत होगी कार्रवाई |assembly election palamu


पलामू जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त पलामू के निर्देशनुसार सरकारी कर्मी जो प्रथम चरण के प्रशिक्षण दिनांक 7.10.2024,8.10.2024,9.10.2024 तथा 16.10.2024,17.10.2024,18.10.2024 को अनुपस्थित रहे हैं,वे कार्मिक कोषांग के नोडल पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में(पलामू समाहरणालय ब्लॉक ए द्वितीय तल स्थित)दिनांक 21.10.2024 को अपना पक्ष रखें,कि किस परिस्थिति में उनके द्वारा प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया गया,अन्यथा पक्ष न रखे जाने अथवा जवाब असंतोषजनक पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से उनका वेतन स्थगित करते हुए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा झारखंड सरकारी सेवक(वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम, 2016 के सुसंगत धाराओं के तहत अनुशासनिक एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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