छ:ह हत्यारोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा, 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगा |Rigorous life imprisonment to six people


पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने दुष्कर्म व हत्या करने के मामले में छ:ह लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वही 20,20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। इस संबंध में प्रकाश खरवार ने चैनपुर मे थाना में कांड संख्या 102 / 2009  के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया था। अभियुक्तों पर आरोप था कि अभियुक्त गन चैनपुर के गांधीपुर में अंधाधुंध  गोलीबारी करने लगे ।गोलीबारी में रामराज खरवार जख्मी हो गया ।व वे लोग प्रियंका देवी के साथ दुष्कर्म किए।साथ ही प्रियंका देवी को चाकू और भुजाली से मार कर उसकी हत्या कर दिए। अदालत नसाक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए चंदन खरवार ,,मिथिलेश खरवार, अवतार खरवार ,प्रमिला देवी ,झपसी खरवार, पंटर खरवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।साथ ही 20 ,20 हजार रुपये  का अर्थदंड भी लगाया है ।मिथिलेश खरवार  पेंटर खरवार को भारतीय दंड विधान की धारा 376 में भी दोषी पाया गया है। सत्र वाद संख्या 105 ए /2015 सत्र वाद संख्या 105 बी/15 ,सत्र वाद संख्या  105 सी / 15 में उपरोक्त मुदालहम को सजा सुनाई गई है।



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