झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का आयोजन दिनांक 21 अप्रैल को मेदिनीनगर अनुमण्डल के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक संचालित की जायेगी.परीक्षा को देखते हुए मेदिनीनगर सदर एसडीओ अनुराग कुमार तिवारी ने क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों के आसपास के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दी है.इस बाबत उन्होंने आदेश जारी करते हुए बताया कि परीक्षा में कदाचार रोकने एवं सुरक्षा को लेकर धारा 144 लागू की गई है.इस दौरान परीक्षा केंद्र परिसर से 100 मीटर की परिधि में अभिभावक या किसी अन्य को रहने की अनुमति नहीं होगी.परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत 5 अथवा पांच से अधिक व्यक्तियों द्वारा मजमा लगाकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा.इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग भी वर्जित रहेगा.इसके अलावा परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी,वीक्षक,परीक्षार्थी,पुलिस बल को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में जाने पर प्रतिबंध रहेगा.यह निषेधाज्ञा सिर्फ परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित तिथि को ही लागू होगा.सदर अनुमंडल क्षेत्र में इस परीक्षा के मद्देनजर 2024 के परीक्षाओं के लिए कुल 8 केंद्र बनाए गए हैं.इन केंद्रों के आसपास असामाजिक तत्वों की ओर से परीक्षा संचालन में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका रहती है.इसी के मद्देनजर एसडीओ ने निषेधाज्ञा लागू की है।
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